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ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम 2006 का नोडल सचिव नियमो को ताक में रख उड़ा रहे धज्जियां...


सभी सचिव या नोडल अधिकारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाए

 दीपक जुर्री ।
जगदलपुर :-राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मेनिफेस्टो अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता पत्रक हेतु दावा करने वाले ग्राम सभाओं में नोडल व सचिव पलीता लगाने पर तुले हुए हैं सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर कल्लो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पूरे संभाग में वनाधिकार अधिनियम के प्रावधान के उलट दावा पत्रों को ग्राम पंचायत के सचिव व नोडल अधिकारी खारिज कर अधिनियम की अवहेलना करने की शिकायतें मिल रही हैं इसका प्रमुख कारण ग्राम पंचायत सचिव व नोडल अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 की जानकारी का अभाव है जिसके कारण ग्राम सभा वार नोडल अधिकारियों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग यह मांग करती है कि प्रशासन सबसे पहले इन कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध का  विस्तार अधिनियम 1996 ग्राम सभा की शक्तियां रूढ़ि प्रथा परंपरा वन अधिकार अधिनियम 2006 की विधिवत प्रशिक्षण आयोजित किया जावे तब प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो पाएगा अन्यथा यह आदिवासी समाज की वर्षो से लंबित जल जंगल जमीन पर अधिकार का विधिवत दावा को इन अनपढ़ कर्मचारियों के कारण आदिवासी समुदाय अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा। जिला प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित कर ग्रामवासियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाए।




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